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TAN Apply Online: A Step-by-Step Guide to New TAN Registration 2026: घर बैठे बनाएं नया टैन नंबर, जानें आसान तरीका

नमस्कार दोस्तों! अगर आप एक छोटा व्यवसाय चलाते हैं, कोई नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, या एक CSC (Common Service Center) संचालक हैं जो ग्रामीण नागरिकों की मदद करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी को सैलरी देते हैं, दुकान या ऑफिस का किराया चुकाते हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करते हैं, तो हमें टैक्स काटना पड़ता है, जिसे TDS (Tax Deducted at Source) कहा जाता है। इस TDS को काटने और सरकारी खाते में जमा करने के लिए आपके पास TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) होना अनिवार्य है।

आज इस विस्तृत गाइड में हम बात करेंगे कि कैसे आप 2026 में बेहद आसान स्टेप्स में घर बैठे या अपने नजदीकी CSC केंद्र के जरिए नए टैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारा मुख्य कीवर्ड ‘TAN Apply Online: A Step-by-Step Guide to New TAN Registration’ है, जिसके तहत हम आपको इसकी पूरी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, सरकारी फीस और नियम सरल हिंदी में समझाएंगे।

महत्वपूर्ण सूचना (Latest Update): आयकर विभाग के नियमानुसार, यदि आपके व्यवसाय पर TDS/TCS काटने की जिम्मेदारी बनती है और आप बिना TAN के काम करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 272BB के तहत आप पर ₹10,000 का सीधा जुर्माना लगाया जा सकता है! इसलिए समय रहते अपना नया TAN जरूर बनवा लें।

टैन (TAN) क्या है और इसकी जरूरत किसे होती है?

TAN का पूरा नाम Tax Deduction and Collection Account Number है। यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों का एक विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक (Alphanumeric) नंबर होता है। जिस तरह हर नागरिक की पहचान के लिए PAN कार्ड जरूरी है, उसी तरह टैक्स काटने वाली संस्था या व्यक्ति के लिए TAN जरूरी है।

निम्नलिखित भुगतान करने पर आपको TDS काटना पड़ता है और इसके लिए TAN की आवश्यकता होती है:

  • अपने कर्मचारियों को तय सीमा से अधिक सैलरी (Salary) देने पर।
  • किसी प्रोफेशनल कंसलटेंट या तकनीकी एक्सपर्ट को ₹50,000 से अधिक की फीस देने पर।
  • किसी कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदार) को ₹30,000 (एक बार में) या सालाना ₹1 लाख से अधिक का भुगतान करने पर।
  • ऑफिस, दुकान या गोदाम का सालाना किराया ₹2,40,000 से अधिक होने पर।
  • बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज भुगतान करने पर।
कौन TAN लेने के लिए पात्र है?

  • प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और LLP
  • साझेदारी फर्म (Partnership Firms) और प्रोपराइटरशिप बिजनेस
  • हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और व्यक्तिगत उद्यमी (जो टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं)
  • सरकारी विभाग, ट्रस्ट, और सोसायटियां

TAN Registration के फायदे और सरकारी शुल्क (Fees)

आधिकारिक पोर्टल Protean TIN Portal (जिसे पहले NSDL e-Gov के नाम से जाना जाता था) पर दी गई जानकारी के अनुसार, नया TAN रजिस्ट्रेशन कराने की सरकारी फीस बहुत ही मामूली है। नीचे दी गई तालिका में शुल्क की पूरी जानकारी दी गई है:

विवरण (Component) शुल्क (Amount)
नया TAN आवेदन शुल्क (Form 49B) ₹77 (₹65 आवेदन शुल्क + 18% GST)
TAN में सुधार या बदलाव (Correction) ₹77 (₹65 + 18% GST)
वैधता (Validity) आजीवन (Lifetime Validity)
गलत TAN दर्ज करने या न होने पर जुर्माना ₹10,000 (धारा 272BB के तहत)

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते समय आपको शुरुआत में कोई भी भौतिक दस्तावेज (Physical Documents) अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, फॉर्म भरने के लिए आपके पास निम्नलिखित विवरण तैयार होने चाहिए:

  • आवेदक या व्यावसायिक इकाई का PAN (Permanent Account Number)
  • कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Incorporation Certificate) या पार्टनरशिप डीड।
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) का आधार कार्ड और पैन कार्ड।
  • कार्यालय का सही पता (Address) और पिनकोड।
  • एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (जिस पर OTP और टैन आवंटन पत्र प्राप्त होगा)।

TAN Apply Online: Step-by-Step Guide (नवीनतम प्रक्रिया 2026)

यदि आप खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (TIN) की आधिकारिक वेबसाइट tin.tin.proteantech.in पर जाएं। होमपेज पर “TAN” विकल्प पर क्लिक करें और फिर “Online Application for TAN (Form 49B)” का चयन करें।

चरण 2: कैटेगरी का चयन करें (Category of Deductor)

पेज के निचले हिस्से में जाकर ‘Category of Deductor’ ड्रॉप-डाउन सूची से अपनी श्रेणी चुनें (जैसे- Company, Individual/Proprietorship, Partnership Firm, Government आदि) और ‘Select’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 3: Form 49B भरें

अब आपके सामने नया टैन रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Form 49B) खुल जाएगा। इसमें निम्नलिखित विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें:

  • Assessing Officer (AO) Code: अपने क्षेत्र का रेंज कोड, एओ टाइप और एओ नंबर दर्ज करें। यदि आपको यह नहीं पता है, तो आप वेबसाइट पर दिए गए सर्च टूल की मदद से इसे ढूंढ सकते हैं।
  • Deductor Details: अपने संस्थान, फर्म या व्यक्तिगत नाम की सही जानकारी भरें।
  • Address: अपना पूरा पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • PAN Number: अपनी संस्था या प्रोपराइटर का पैन नंबर दर्ज करना अनिवार्य है।

चरण 4: फॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट करें

सभी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें। आपके सामने दर्ज की गई जानकारियों का पूर्वावलोकन (Preview) दिखाई देगा। यदि कोई त्रुटि हो, तो उसे सुधारें, अन्यथा ‘Confirm’ बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें।

चरण 5: आवेदन शुल्क का भुगतान करें

अब आपको ₹77 की सरकारी फीस का भुगतान करना होगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या UPI के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

चरण 6: पावती (Acknowledgement) प्रिंट करें और भेजें

सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, स्क्रीन पर 14-अंकों का एक पावती नंबर (Acknowledgement Number) जेनरेट होगा। इस पावती पर्ची का प्रिंटआउट लें। इस पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और इसे निम्नलिखित पते पर डाक (Post) के माध्यम से भेजें:

भेजने का पता (Mailing Address):
Protean eGov Technologies Limited,
4th Floor, Sapphire Chambers,
Baner Road, Baner,
Pune – 411015.

*(लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखें: ‘APPLICATION FOR TAN – [आपका 14 अंकों का Acknowledgement Number]’)*

आमतौर पर पावती पत्र पुणे कार्यालय पहुंचने के बाद 7 से 15 कार्य दिवसों के भीतर आपका नया TAN नंबर जारी कर दिया जाता है और आपके ईमेल पते पर भेज दिया जाता है।

ऑफ़लाइन माध्यम (TIN-FC) से टैन आवेदन की विधि

यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में सहज नहीं हैं, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से या स्थानीय आयकर कार्यालय से Form 49B प्राप्त करें।
  • फॉर्म को काली स्याही से साफ अक्षरों में भरें।
  • इसे अपने नजदीकी TIN सुविधा केंद्र (TIN Facilitation Centre – TIN-FC) में जाकर ₹77 नकद शुल्क के साथ जमा कर दें।
  • जमा करने के बाद आपको वहां से तुरंत रसीद दे दी जाएगी।
क्या आप एक ग्रामीण नागरिक या छोटे व्यवसायी हैं?
यदि आपको ऑनलाइन भुगतान करने या डाक्यूमेंट्स को पोस्ट के माध्यम से भेजने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो संकोच न करें। अपने क्षेत्र के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC VLE Center) पर जाएं। वहां के संचालक भाई मात्र कुछ ही मिनटों में बेहद सुरक्षित तरीके से आपका TAN रजिस्ट्रेशन फॉर्म 49B भरकर प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या एक ही व्यवसाय के लिए कई TAN नंबर लिए जा सकते हैं?

नहीं, कानूनन एक कानूनी इकाई (Legal Entity) के पास केवल एक ही TAN हो सकता है। जानबूझकर या गलती से एक से अधिक TAN रखना गैर-कानूनी है और इस पर दंड लगाया जा सकता है।

प्रश्न 2: 2026 में ऑनलाइन TAN आवेदन की सरकारी फीस कितनी है?

2026 में नए TAN आवेदन के लिए आधिकारिक सरकारी प्रोसेसिंग शुल्क ₹77 (₹65 मूल शुल्क + 18% GST) है।

प्रश्न 3: क्या TAN आवेदन के लिए पैन (PAN) नंबर होना जरूरी है?

हां, फॉर्म 49B भरते समय टैक्स काटने वाली संस्था या व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य होता है।

प्रश्न 4: TAN नंबर मिलने में कितने दिनों का समय लगता है?

ऑनलाइन आवेदन जमा करने और पावती रसीद पुणे कार्यालय पहुंचने के बाद सामान्यतः 7 से 15 वर्किंग डेज (कार्य दिवसों) के भीतर आपका TAN नंबर जनरेट हो जाता है।

प्रश्न 5: क्या व्यक्तिगत मकान मालिक को टैन नंबर लेना जरूरी है?

अगर कोई सामान्य व्यक्तिगत किराएदार ₹50,000 प्रति माह से अधिक किराया देता है, तो वह धारा 194-IB के तहत बिना टैन के भी सिर्फ अपने पैन (PAN) का उपयोग करके टीडीएस काट सकता है। लेकिन व्यावसायिक मामलों में टैन जरूरी होता है।

प्रश्न 6: क्या टैन रजिस्ट्रेशन की कोई सालाना वैधता होती है?

नहीं, एक बार आवंटित होने के बाद TAN नंबर जीवन भर (Lifetime Validity) के लिए वैध रहता है, इसे रिन्यू कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

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