Rashtriya parivarik labh yojana | यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन ऑनलाइन 2021 | rastriya parivarik labh online apply / Status kese karen in hindi complete deatails: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करना सीखें parivarik labh Scheme online Status Check करें
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में नागरिकों की सुविधा के लिए Rashtriya Parivarik Labh Yojana (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) चलाई हुई है उत्तर प्रदेश राज्य के लोग आसानी से इस योजना का लाभ उठाने के लिए nfbs.upsdc.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
और इसके अलावा अपने आवेदन पत्र की स्थिति (Application Form Status) भी ऑनलाइन ही पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को इस राष्ट्रीय परिवारिक लाभ सरकारी योजना को सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है

उत्तर प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Rastriya Parivarik Labh Yojana को राज्य में बढ़ती दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शुरू किया था राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत अगर किसी दुर्घटना बस परिवार के किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो सरकार योजना के चलते परिवार को सहायता राशि प्रदान करती है
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Rastriya parivarik labh yojana 2021
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसी परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्योंकि राज्य में अभी भी बहुत से ऐसे परिवार में जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है।
National Family Benefit Scheme UP 2021 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवार के मुखिया की किसी दुर्घटना बस मृत्यु हो जाने पर मुखिया के परिवार को 30,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है
सरकार की इस मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जिन परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो राज्य सरकार ने इस योजना को नवंबर 2015 में लांच किया था और जनवरी 2016 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य में इस योजना को लागू कर दिया गया था और अब तक बहुत से लोगों को योजना का लाभ मिला है और आगे भी योजना का लाभ राज्य के लोगों को मिलता रहेगा
Rashtriya Parivarik Labh Scheme Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
In English | Rastriya parivarik labh yojana |
Launch Date | January 2016 |
State | Uttar Pradesh |
Department | Social Welfare Department UP |
Website | nfbs.upsdc.gov.in |
लाभार्थी | वे परिवार जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी हो |
Toll-Free Number | 18004190001 |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन [Registration]
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम UP (rashtriya parivarik labh yojana) योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हमने नीचे दी हुई है जिसे फॉलो करके आप राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदनकर्ता को समाज कल्याण की ऑफिशियल पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- होटल के होम पेज पर पहुंच जाने के बाद अब आपको “नया पंजीकरण” का एक लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है




- जैसे ही आप नया पंजीकरण करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने rashtriya parivarik labh yojana Online Application Form खुलकर आ जाएगा




- आप सबसे पहले आपको आवेदन में अपने “जनपद” ऑप्शन के तहत जिला सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद आप शहरी या ग्रामीण निवासी हैं यह भी चुन लेना है
- इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को आपको सही-सही भर देना जैसे कि सबसे पहले आवेदक का विवरण, बैंक खाते का विवरण, मृतक का विवरण, आदि पूरे विवरण को सही-सही भर देना है
- Form को सही से भर देने के बाद फॉर्म में दिए गए कैप्चा कोड को भी आपको खाली बॉक्स में भर देना है और इसके बाद फॉर्म के लिए जारी पात्रता एवं शर्तों को पढ़कर टर्म एंड कंडीशन के लिए दिए गए बॉक्स में चेक मार्क लगा देना है और “Submit Form” बटन पर क्लिक कर देना है




Application Form को सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र की प्रिंट आउट निकाल कर जनपदीय समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय मे तीन कार्य दिवस के अंदर जमा करवाये और साथ ही समाज कल्याण कार्यालय अधिकारी से प्राप्ति रसीद प्राप्त करे
Rastriya parivarik labh yojana status 2021
आप इस योजना में किए गए आवेदन की स्थिति समाज कल्याण विभाग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आवेदन की स्थिति कैसे चेक करने हैं parivarik labh yojana check status देखने की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
- आवेदन की स्थिति को चेक करने के लिए सबसे पहले नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx या फिर आप होम पेज पर मौजूद “आवेदन पत्र की स्थिति” लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं
- ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करने के बाद स्टेटस चेक करने का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा यहां से आप मांगी गई जानकारी को मुहैया करा कर अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं




- यहां सबसे पहले आप अपने District को सेलेक्ट करें इसके बाद Account No. / Register No दिए गए बॉक्स में भरे जो आपको आवेदन करने के बाद प्राप्त हुआ था
- मांगी गई सही जानकारी भर देने के बाद “Search” बटन पर क्लिक करें आपके आवेदन की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जाएगी
Rashtriya parivarik labh yojana list
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार योजना के लांच हो जाने के बाद से ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी जानकारियों को ऑनलाइन ही प्रसारित करती है इसलिए पोर्टल पर लाभार्थियों की लिस्ट भी ऑनलाइन है जारी की जाती है
कोई भी लाभार्थी पोर्टल के होम पेज पर जाकर “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है )” लिंक पर क्लिक करके आसानी से जिला अनुसार Rastriya parivarik labh yojana list चेक कर सकता है
लेकिन फिलहाल पोर्टल पर लिंक होने के बावजूद भी किसी टेक्निकल समस्या के कारण अभी यह सुविधा काम नहीं कर रही है हालांकि नए डाटा फीडिंग के बाद पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा सकती है इसलिए अगर आप लाभार्थियों की लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आप पोर्टल को चेक करते रहें हालांकि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से भी अपने आवेदन स्टेटस को चेक कर सकते हैं आपको लाभार्थी List देखने की आवश्यकता नहीं है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दस्तावेज
अगर कोई परिवार Rashtriya Parivarik Labh Yojana मैं आवेदन करके सहायता राशि प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं आवेदन करने से पहले आपको नीचे दिए गए Required documents को तैयार करके रख लेना है जिन की सूची नीचे दी गई है:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- आवेदक के Signature का फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
इसके साथ ही योजना के दिशानिर्देशों में बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि यों को आप फॉर्म के साथ सबमिट कर सकते हैं और बाद में समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करा सकते हैं और अधिक जानकारी आप nfbs.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं
UP Parivarik labh yojana Eligibility Criteria
नेशनल फैमिली बेनिफिट योजना 2021 का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को योजना के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी पात्रता ओं को पूरा करना होगा जोकि निम्नलिखित हैं:
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) बाली श्रेणी में आता हो।
- परिवार के जिस मुखिया की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई परिवार योजना में आवेदन कर रहा है तो परिवार की आय ₹46000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
- अगर आवेदक परिवार शहरी है तो परिवार की कुल आय ₹56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
- योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 3 दिन के भीतर ही आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा कराना होगा
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम दिशा निर्देश
अगर कोई व्यक्ति इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है और सरकार से सहायता राशि प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार से हैं:
- सभी प्रविस्तिया अंग्रेजी भाषा मे भरी जाएगी
- आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीय स्तर के बैंक खातो का विवरण ही मान्य होगा।
- किसी भी सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है
- आवेदक द्वारा भरी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टी को सत्य माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
- आवेदक द्वारा केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त अस्पताल , नगर पंचायत अथवा तहसील स्तर से जारी ही मान्य होगा
- आवेदन पत्र में आवेदन से सम्बधिन्त प्रविष्टियों को दिये गये पोर्टल पर भरते हुए आवेदक के फोटो हस्ताक्षर/अंगूठा निशान एव पहचान पत्र की छाया प्रति एव बैंक पासबुक की छाया प्रति एव मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तथा मृतक की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र यथा पारिवार/कुटुम्ब राजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति/शैक्षिक रिकार्ड जिसमें जन्म तिथि अंकित हो को अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- आश्रित लाभार्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर /अंगूठा निशान केवल .jpeg जो 20 KB से ज्यादा न हो को अपलोड किया जायेगा।
- पहचान पत्रए बैंक पास बुक एव मृतक की आयु एवं तथा मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल pdf जो 20 KB से ज्यादा न हो को अपलोड किया जायेगा।
- आवेदक के आवेदन पत्र की उक्तानुसार सही प्रविष्टि भरकर संरक्षित कराने के उपरान्त फाइनल प्रिन्ट लिया जायेगा तथा उसके साथ समस्त संलग्नकों की सत्यपित छाया प्रति के साथ अनिवार्यतः ०3 कार्य दिवस के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यात्रय में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की
जायेगी।