UAE Travel: नाम मैं है एक शब्द तो नहीं कर सकते यूएई की यात्रा, देखें क्या है नया नियम

UAE Travel: शेक्सपीयर की जानी मानी कहावत “नाम में क्या रखा है” इसे तो हर कोई जानता है लेकिन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नए नियम से तो एसा लगता है नाम से बहुत कुछ रखा नाम से बहुत कुछ हो सकता है। आपको बतादें की अगर आपका सिंगल नाम है तो आपको यूएई में एंट्री नहीं मिलेगी जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है अगर आपका नाम सिंगल है तो आप UAE मैं कदम नहीं रख सकते कहने का तात्पर्य है की आप यूएई की यात्रा नहीं कर सकते हैं। एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने नई गाइडलाइन के हिसाब से अडवाइजरी जारी की है। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

यूएई के इस नए नियम के चलते एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने सभी यात्रियों के लिए अडवाइजरी जारी की है जो United Arab Emirates की यात्रा करना चाहते हैं। नए नियम के मुताबिक जिन यात्रियों का नाम एक ही शब्द का है उनको यूएई में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

UAE Travel: एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने जारी की अडवाइजरी

21 नवंबर को, एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने “Name as appearing on passport for travel to UAE” शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया। इसमें कहा गया है, ”नेशनल सेंटर फॉर अर्ली इंफॉर्मेशन के अनुसार यूएई के नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यूएई किसी भी पासपोर्ट धारक को स्वीकार नहीं करेगा जिसका नाम एक ही शब्द का है।

यदि किसी का ऐसा नाम है, तो इसे INAD माना जाएगा। INAD का अर्थ है अस्वीकार्य यात्री। यह विमानन शब्दावली में एक शब्द है, जिसका अर्थ है किसी यात्री को किसी भी देश की यात्रा करने की अनुमति नहीं देना। इन यात्रियों को एयरलाइन से उसी देश में वापस भेज दिया जाता है, जहां से वे आए थे।

UAE Travel: अगर एक शब्द का नाम है तो नहीं कर सकते यात्रा देखें उदाहरण

परिपत्र में एक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए यात्री का पहला या अंतिम नाम मुकेश है। यानी अगर मुकेश के अंतिम नाम पर लिखा है तो उनका नाम नहीं है। अगर इसमें नाम लिखा है तो कोई आखिरी नाम नहीं है। इन यात्रियों को वीजा नहीं दिया जाएगा। यदि वीजा पहले ही प्राप्त हो चुका है, अगर वीजा पहले ही मिल चुका है तो इमिग्रेशन पर इनैड कर दिया जाएगा। वहीं, यात्री का नाम अगर मुकेश कुमार लिखा है तो एसी स्थति मैं मुकेश पहला नाम ओर सर नाम कुमार है इसलिए एसे यात्री को अनुमति दी जाएगी। इसलिए नए नियम के हिसाब से यात्री का सर नेम या सेकेंड नेम होना जरूरी है।

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