PMSYM 3000 रूपये पेंशन पाने का बेहतरीन मौका

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM- SYM)

भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धान (PM-SYM) के नाम से असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है।

यह योजना केवल असंगठित श्रमिकों के लिए पात्र है, जो ज्यादातर घर आधारित श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, भूमिहीन श्रमिकों, स्वयं खाता श्रमिकों, कृषि श्रमिकों या अन्य समान व्यवसायों के साथ 15,000 / – रुपये तक की मासिक आय के साथ जुड़े हुए हैं और आयु वर्ग 18-40 वर्ष के होने चाहिए।

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कौन-कौन व्यक्ति हो सकते हैं लाभार्थी

इस योजना में लाभ लेने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य हैं .

  • व्यक्ति संगठित कार्यक्षेत्र में संलग्न हो.
  • व्यक्ति की आयु 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए.
  • व्यक्ति की मासिक आय 15000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति भविष्य निधि (EPF), नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के लाभकारी नहीं होने चाहिए

कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है

  • आधार कार्ड
  • बचत खाता
  • मोबाइल नंबर
  • आईडेंटिटी प्रूफ

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ऐसे करना होगा आपको आवेदन

योजना के आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल लेकर पहुंचे. यह ध्यान रखें कि आपके बैंक पासबुक पर आपका बैंक आईएफएससी कोड दर्ज हो अगर ऐसा नहीं है तो बैंक में जाकर आईएफएससी कोड प्राप्त करें.

CSC केंद्र पर जाकर VLE से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना मैं ऑनलाइन करने को कहें VLE आपको योजना से संबंधित सारी जानकारी और योजना फॉर्म प्रोवाइड करा देगा VLE द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके व्यक्ति बड़ी आसानी से योजना का लाभ उठा सकता है

वीएलई अपने परिवार के सदस्य का योजना में पंजीकरण जरूर कराएं

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धान (पीएमएसवाईएम) योजना शुरू की है, जो 18-40 वर्ष की आयु के उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। यदि कोई वीएलई स्वयं / या परिवार के सदस्यों में से एक (जैसा कि राशन कार्ड में उल्लेख किया गया है) के लिए पीएमएसवाईएम पंजीकरण करता है, तो योगदान की पहली किस्त सीएससी एसपीवी द्वारा वीएलई को दी जाएगी।

यदि कोई वीएलई अपने या अपने परिवार के लिए पीएमएसवाईएम पंजीकरण करता है, तो योगदान की पहली किस्त सीएससी एसपीवी द्वारा वीएलई को दी जाएगी।

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