सरकार ने खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए PM Karam Yogi Maan Dhan Scheme शुरू की है। केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषित इस योजना के मध्यम से व्यापारियों और दुकान स्वामियों को 3,000 रुपये प्रदान किये जायेंगे । PM Karam Yogi Maan Dhan योजना के तहत यह पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत भारत के 3 करोड़ ब्यापारियों को लाभान्बित किआ जायेगा ।
भारत में व्यापार और वाणिज्य की समृद्धता है, इसलिए सरकार मुख्य रूप से व्यापारियों की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह PM Karam Yogi Maan Dhan योजना छोटे दुकान मालिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है।
PM Karam Yogi Maan Dhan Yojana Online Registration
PM Karam Yogi Maandhan Scheme के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया maandhan.in पर शुरू की गई है। अब लोग पोर्टल पर स्वयं नामांकन कर सकते हैं। PMKYMY योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:-
1. योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाएँ https://maandhan.in/vyapari
2. वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आपको पेज पर Click Here to apply now का बटन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है
3. इस नए पेज पर आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए “स्व नामांकन (मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके)” या “सीएससी वीएलई (सीएससी कनेक्ट का उपयोग करके)” पंजीकरण की प्रक्रिया चुन सकते हैं।
4. स्व नामांकन प्रक्रिया के लिए, आवेदकों को अपना मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जायेगा जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं
5. मोबाइल नंबर दर्ज करने पर, PM Karam Yogi Mandhan Yojana पंजीकरण पृष्ठ आपके सामने खुल कर आ जायेगा
6. पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद , एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें योजनाओं का नाम होगा – प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना और व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना और स्व-नियोजित व्यक्ति योजना।
7. पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए रेजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूर्ण रूप से साबधानी पूर्वक भरें और Sumbit कर दें
योजना पात्रता
- स्व-नियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिकों और अन्य वायपरियों के लिए प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
- वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए
योजना की विशेषताएं
- ३००० / – रुपये की आश्वासित पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
- भारत सरकार द्वारा मैचिंग कंट्रीब्यूशन
Source : maandhan.in