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हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना: आवेदन 2024 MMPSY Registration

Mukhyamantri parivar samridhi yojana registration Online – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन ऑनलाइन CM parivar samridhi yojana परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2024 haryana parivar samridhi scheme apply online – Haryana MMPSY

हरियाणा सरकार ने mukhyamantri parivar samridhi yojana (mmpsy) 2024 शुरू की है इस मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार को PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY), PM Kisan Mandhan Yojana (PM-KMDY), PM Fasal Bima Yojana (PMFBY), PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana (PMLVMY), PM Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM) आदि सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य के नागरिक cm-psy.haryana.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana Online Application Form 2024 ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हमने इस लेख में दी हुई है।

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024

हरियाणा राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मुख्मंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू करेगी। यह सामाजिक सुरक्षा लोगों को जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी।

इस MMPSY योजना से लगभग 15 से 20 लाख परिवार लाभान्वित होंगे इस योजना के तहत राज्य सरकार योजना की लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करेगी। कोरोनावायरस के चलते उन सभी गरीब लोगों को जिनका नाम राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना सूची में नहीं आता है, तो वे इस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि मैं योजना पंजीकरण करा सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर 1100 पर कॉल कर सकते हैं।

MMPSY Scheme 2024 Highlights

योजना का नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2024
Short FormMMPSY
किसने शुरू की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
राज्य का नाम हरियाणा
योजना टाइप पेंशन योजना
प्रीमियम राशि 55-200 प्रति माह
आधिकारिक वेबसाईट cm-psy.haryana.gov.in/
Last DateNA
आवेदन मोड ऑनलाइन
पंजीकरण का साल 2024
योजना स्टेटस चालू है

MMPSY Scheme Registration Start

राज्य के जो भी लोग मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का सोच रहा है तो उनके लिए अच्छी खबर है फिलहाल हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है ऐसा सरकार ने कोविड-19 चलते किया है अगर आप MMPSY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको Registration Start का नोटिस भी दिखा दिया जाएगा

तो अब आसानी से Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है आवेदन आप खुद से या नजदीकी CSC, SARAL केंद्र पर जाकर ऑनलाइन Application Form भरवा सकते हैं आवेदन करने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को भी फॉलो कर सकते है

Mukhyamantri parivar samridhi yojana

परिवार समृद्धि योजना 2024 के तहत पेंशन योजना

हरियाणा सरकार की मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित निम्नलिखित तीन पेंशन योजनाओं में से किसी के तहत पेंशन का हकदार होगा यानि की केंद्र सरकर की निम्न योजना मैं से किसी एक का लाभ भी व्यक्ति को मिलेगा: –

1. Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana

2. Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana

3. Pradhan Mantri Laghu Vyapari Man Dhan Yojana

MMPSY Scheme Coronavirus Assistance

योजना के पंजीकृत लाभार्थियों के लिए हरियाणा सरकार मुख्मंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रति परिवार 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

MPSY योजना के तहत पंजीकृत लगभग 12 लाख से अधिक परिवार इस वित्तीय सहायता के लाभार्थी हैं योजना का संचालन राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार दोनों के समन्वय के माध्यम से किया जा रहा है ताकि राज्य के नागरिक किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट का सामना कर सकें।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लाभ

सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे राज्य के सभी लोगों को फायदा मिलेगा जो पहले से किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्न प्रकार से हैं:

  • इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार INR 6,000 प्रति वर्ष का हकदार होगा।
  • उपरोक्त में से, 18-50 वर्ष की आयु के सभी पात्र सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जीवन बीमा के तहत INR 330 प्रति वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
  • 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना बीमा की राशि पर प्रति वर्ष 12 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
  • यदि लागू हो, तो पात्र किसान परिवारों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाएगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना प्रीमियम चार्ट

किसी भी कार्यकर्ता को मासिक योगदान करने के लिए जो राशि होती है वह उम्र पर आधारित होती है और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक प्राप्त करना होता है (नीचे पेंशन चार्ट देखें)। हर महीने व्यक्तियों के MMPSY योजना में वही योगदान दिया जाएगा।

Sr.No.लाभार्थी की एनरोल होने की आयु सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला लाभार्थी अंशदानSr.No.लाभार्थी की एनरोल होने की आयुसरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला लाभार्थी अंशदान
118551330105
219581431110
320611532120
421641633130
522681734140
623721835150
724761936160
825802037170
926852138180
1027902239190
1128952340200
1229100

परिवार समृद्धि योजना उद्देश्य

राज्य सरकार की इस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र व्यक्तिगत परिवारों को जीवन / आकस्मिक बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के संदर्भ में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

MMPSY Eligibility

यह परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले निम्नलिखित परिवारों में शामिल होने के लिए खुली हुयी है :

(1) परिवार जिनकी आय 15,000 रुपये प्रति माह या 1,80,000 रूपये प्रति वर्ष है और परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक है।

(2) और इस योजना में बाह परिवार शामिल होंगे जिनके पास Family ID I.E Parivar Pehchan Patra (PPP) नंबर है ।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण
  • निवास प्रमाण
  • आय प्रमाण
  • मोबाईल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2024 आवेदन ऑनलाइन

हरियाणा राज्य का कोई भी व्यक्ति सरकार की इस परिवार समृद्धि योजना मैं आवेदन करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए:

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाईट https://cm-psy.haryana.gov.in/ पर जाएं
  • वेबसाइट पर उपलब्ध “Operator Login” बटन पर क्लिक करें अगर आप के पास csc लॉगिन नहीं है तो Apply online लिंक पर जाएं
  • इसके बाद अपनी सीएससी आईडी अगले बॉक्स में भरें
  • इसके बाद आवेदन करने के लिए बताए गए आवश्यक दिशानिर्देशों को पढ़ें
  • अगर आपको परिवार की डिटेल जाननी है तो परिवार डीटेल्स सर्च करें अगर परिवार डिटेल्स मौजूद नहीं है तो फैमिली आईडी क्रिएट करने का फॉर्म भरें और से बटन पर क्लिक करें
  • इसके बाद परिवार समृद्धि योजना के आवेदन फॉर्म को भरें
  • आवेदन फॉर्म सही-सही भर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपनी एप्लीकेशन को जमा कर दें और बताए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Registration Form

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार के सदस्यों के कुछ बुनियादी विवरण जैसे भूमि धारण और परिवार की आय और परिवार के सदस्यों के कब्जे आदि को प्रदान करना होगा और प्रासंगिक सामाजिक का चुनाव करना होगा जैसे विभिन्न परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा विकल्प आदि।

इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र MMPSY वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा। Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana MMPSY आवेदन करने की प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, SARAL Kendras, अटल सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर भी पूरी की जा सकती है।

फिलहाल वर्तमान में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर जनसेवा केंद्रों पर या जिला के सरकारी विभाग में जमा कराना होगा लेकिन सरकार जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकती है

MPSY Scheme Related FAQs

mmpsy Scheme की अधिकारिक वेबसाइट क्या है?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की अधिकारिक वेबसाइट है cm-psy.haryana.gov.in

CM Parivar Samridhi Yojana के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?

cm-psy.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है?

जो पहले से सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं है सिर्फ वही इस योजना में आवेदन कर सकता है

MMPSY का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?

योजना में वही परिवार शामिल किए जाएंगे जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम है और जिनके पास कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक है

CM परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

MMPSY SCHEME का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है

Ref: cm-psy.haryana.gov.in

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