श्रम विकलांग पेंशन योजना हरियाणा आवेदन ऑनलाइन | haryana viklang pension yojana 2021 Registration / apply Online | haryana viklang jan yojana | हरियाणा मजदूर विकलांग पेंशन स्कीम
विकलांगों के लिए हरियाणा श्रम विकलांग पेंशन योजना 2021 मिलेगी 3000 रुपये की सहायता (Viklang Jan)
हरियाणा के श्रम विभाग ने विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत हरियाणा श्रम कल्याण निधि बाधा (विकास जन) पेंशन योजना, श्रम विभाग। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इच्छुक असंगठित क्षेत्र के मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर hrylabour.gov.in पर 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सभी भवन और निर्माण श्रमिक (BOCW) अब हरियाणा श्रम कल्याण निधि बाधा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रम विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते हैं।
यह भी देखें: online atal pension yojana “अटल पेंशन योजना-पात्रता,लाभ,कैसे दाखिला लें,आवेदन प्रपत्र 2021”
हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकता के समय में मजदूरों की सहायता करने जा रही है। हरियाणा श्रम बाधा पेंशन योजना उन सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए लागू है, जो छूत की बीमारी (संक्रमक बिमारी) से पीड़ित हैं या कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गए हैं।
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हरियाणा श्रम विकलांग पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन पंजीकरण
सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं। होमपेज पर, “ई-सर्विसेज” अनुभाग पर जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें। फिर आधिकारिक लेबर डिपार्टमेंट के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण कोष बाधा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
श्रम विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- सबसे पहले hrylabour.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट के नेविगेशन मेंन्यू E-Services की बटन पर क्लिक करें
- इसके बाद Hry Labour Welfare Board लिंक पर क्लिक करें




- स्क्रीन पर दिखाए गए दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़ें
- और फिर (मैनें आॅन लाईन सेवाओं के लिए उपरोक्त दिषा-निर्देष पूर्णतय पढ कर समझ लिए हैं।) पर चेक मार्क लगाएं




- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
- सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आधार नंबर डालकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपका पहले से ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हैं लॉगइन करके आसानी से आप पात्र योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं




हरियाणा श्रम विकलांग पेंशन योजना 2021 उद्देश्य
हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांग पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए यह पेंशन योजना पंजीकृत श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाने का मुख्य उद्देश्य है।
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विकलांग पेंशन योजना पात्रता
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विकलांग पेंशन योजना के तहत,हरियाणा श्रम बाधा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: –
Membership Years / सदस्यता वर्ष | 1 |
Apply Frequency / आवेदन की सीमा | 1 |
Scheme For / इस योजना के लिए | All |
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी | No |
लेबर वेलफेयर फंड हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जो संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं या कार्यस्थल पर अक्षम हैं।
हरियाणा में श्रमिक कल्याण बोर्ड विकलांग पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे उल्लिखित शर्तों का पालन कर सकते हैं: –
- सभी मजदूरों को कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता / सदस्यता के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- पंजीकृत मजदूरों के पहचान प्रमाण पत्र में पंजीकरण शुल्क और अद्यतन सदस्यता राशि का उल्लेख किया जाना है।
- उम्मीदवारों को हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (70% से 100% स्थायी विकलांगता) का उत्पादन करना होगा।
- सभी विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता के इलाज के 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Labor Disabled Pension Scheme Required Documents
राज्य के जो भी मजदूर इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास कुछ महत्व पूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जिनकी सूची निम्न प्रकार से है:
- आधार नंबर
- बैंक पासबुक
- विकलांग प्रमाण
- निवास प्रमाण
- मोबाईल नंबर
- मजदूर कार्ड