उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राज्य के गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड पात्रता सूची नियमित रूप से अपडेट की जाती है। यदि आपने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, परिवार में नए सदस्य का नाम (यूनिट) जुड़वाया है, या यह जांचना चाहते हैं कि आपको सब्सिडी वाला सरकारी राशन मिलेगा या नहीं, तो आप UP Ration Card List 2026 में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in (जिसे नागरिक fcs.up.nic.in ration card list पोर्टल के नाम से भी खोजते हैं) पर राज्य के सभी 75 जिलों, ब्लॉकों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों की नई राशन कार्ड सूची उपलब्ध कराई गई है। इस लेख में हम आपको गांव और शहर दोनों क्षेत्रों की सूची देखने तथा सीएससी (CSC) सेंटर के माध्यम से सेवा का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बता रहे हैं।
Table of Contents
जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए राशन कार्ड सूची व सेवाएं प्राप्त करें (CSC Offline Route)
यदि आपके पास कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन या इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं है या आप ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में डिजिटल सेवाएं देने वाले सीएससी (CSC – Common Service Centre) सेंटर इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं।
- सीएससी सेंटर पर जाएं: अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) वीएलई (VLE) से संपर्क करें।
- राशन कार्ड खोज सेवा: सीएससी संचालक उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के डिजिटल पोर्टल से आपके नाम, ग्राम पंचायत या आधार नंबर के माध्यम से fcs up nic in ration card list में आपका रिकॉर्ड खोजकर दे देंगे।
- डिजिटल राशन कार्ड प्रिंट: यदि आपका नाम सूची में मौजूद है, तो सीएससी ऑपरेटर आपको आपके डिजिटल राशन कार्ड (e-Ration Card) की प्रिंटेड प्रति डाउनलोड करके तुरंत उपलब्ध करा देगा।
- नया आवेदन व संशोधन: यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है या राशन कार्ड में यूनिट जोड़ना/हटाना है, तो सीएससी केंद्र से ही नए आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है।
fcs.up.nic.in पर UP Ration Card List 2026 ऑनलाइन कैसे देखें? (Step-by-Step Online Guide)
अगर आप स्वयं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ग्राम पंचायत या नगर पालिका अनुसार राशन कार्ड सूची में नाम चेक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं। होमपेज पर महत्वपूर्ण लिंक सेक्शन में “पात्रता सूची (Eligibility List)” या “राशन कार्ड की पात्रता सूची” के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 2: अपने जिले (District) का चयन करें
स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की सूची प्रदर्शित होगी। अपने संबंधित जिले के नाम पर क्लिक करें (जैसे – लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा आदि)।
स्टेप 3: क्षेत्र (ग्रामीण या नगरीय) का चयन करें
जिला चुनने के बाद आपको दो अलग-अलग भाग दिखाई देंगे:
- नगरीय क्षेत्र (Urban Area): यदि आप शहर में रहते हैं, तो अपने संबंधित टाउन/नगर पालिका का चयन करें।
- ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area): यदि आप गांव में रहते हैं, तो नीचे दिए गए ग्रामीण ब्लॉक (Block) की सूची में से अपने विकासखंड/ब्लॉक का चयन करें।
स्टेप 4: ग्राम पंचायत / राशन डीलर का चयन करें
ब्लॉक चुनने के बाद आपके क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों की सूची सामने आएगी। अपनी ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी ग्राम पंचायत में कार्यरत राशन कोटेदार (सस्ते गल्ले की दुकान के डीलर) का नाम दिखाई देगा।
स्टेप 5: राशन कार्ड के प्रकार पर क्लिक करें
कोटेदार के नाम के आगे राशन कार्डों की संख्या दो श्रेणियों में विभाजित होगी:
- पात्र गृहस्थी (PHH Card)
- अंत्योदय (AAY / Red Card)
आपके पास जो भी राशन कार्ड की श्रेणी है या जिसके लिए आपने आवेदन किया है, उस नीले रंग की संख्या (Number) पर क्लिक करें।
स्टेप 6: लिस्ट में अपना नाम खोजें
अब आपके सामने पूरी ग्राम पंचायत या वार्ड की डिजिटल लिस्ट खुल जाएगी। इसमें डिजिटलाइज्ड राशन कार्ड संख्या, धारक का नाम, पिता/पति का नाम, कुल यूनिट्स और कार्ड जारी होने की तिथि दी होगी। आप अपने नाम या राशन कार्ड नंबर के सामने क्लिक करके पूरा विवरण खोल सकते हैं और उसमें अपने सदस्यों की संख्या (Units) जांच सकते हैं।
राशन कार्ड नंबर या आधार से डायरेक्ट नाम कैसे खोजें?
यदि आपको लंबी सूची में नाम ढूंढने में समय लग रहा है, तो विभाग द्वारा खोज सुविधा (Search Option) भी उपलब्ध कराई गई है:
- पोर्टल fcs.up.gov.in पर जाएं और “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” पर क्लिक करें।
- यहाँ आपको दो विकल्प मिलेंगे: “राशन कार्ड संख्या से” और “राशन कार्ड अन्य विवरण से”।
- यदि आपके पास राशन कार्ड संख्या है, तो 12 अंकों का राशन कार्ड नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को प्रविष्ट करने के बाद आपका कार्ड विवरण तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के प्रकार एवं पात्रता शर्तें
1. पात्र गृहस्थी राशन कार्ड (Priority Household – PHH): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये से अधिक न हो। इसमें प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न सब्सिडी दरों पर दिया जाता है।
2. अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya Anna Yojana – AAY): अत्यंत गरीब, भूमिहीन, विधवाओं, दिव्यांगजनों व वृद्धों के परिवारों को जारी किया जाने वाला गुलाबी/लाल कार्ड। इसमें प्रति कार्ड 35 किलो राशन (गेहूं व चावल) दिया जाता है।
UP Ration Card 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
यदि आपका नाम UP Ration Card List 2026 में नहीं है और आप नए कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार की मुखिया (महिला) का आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड (ऑथेंटिकेशन व यूनिट जोड़ने हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा निर्गत)
- निवास प्रमाण पत्र / बिजली बिल / वोटर आईडी
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति (मुखिया के नाम पर)
- पासपोर्ट साइज फोटो (मुखिया का)
- सक्रिय मोबाइल नंबर
राशन कार्ड ई-केवाईसी (e-KYC) क्यों अनिवार्य है?
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फर्जी या अयोग्य राशन कार्ड धारकों को हटाने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (POS मशीन के जरिए अंगूठा/फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन) कराई जा रही है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की ई-केवाईसी पेंडिंग है, तो उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। इसके लिए अपने कोटेदार के पास जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अवश्य करवाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. UP Ration Card List 2026 देखने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in है। इसे fcs.up.nic.in के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।
2. क्या मैं बिना राशन कार्ड नंबर के अपना नाम लिस्ट में देख सकता हूँ?
हाँ, आप अपने जिले, ब्लॉक/टाउन और ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन करके पूरी ग्राम पंचायत की सूची निकाल सकते हैं और उसमें अपने नाम से राशन कार्ड खोज सकते हैं।
3. नया आवेदन करने के कितने दिन बाद सूची में नाम आता है?
सीएससी या तहसील के माध्यम से नया आवेदन जमा करने और पूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) द्वारा भौतिक सत्यापन पूरे होने के 15 से 30 दिनों के भीतर नाम ऑनलाइन पात्रता सूची में अपडेट कर दिया जाता है।
4. राशन कार्ड में नए सदस्य या बच्चे का नाम कैसे जोड़ें?
नए सदस्य का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी सीएससी केंद्र या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से संशोधन फॉर्म भरकर जमा करें। सत्यापन के पश्चात नया नाम जुड़ जाएगा।
5. लिस्ट में नाम होने के बावजूद राशन न मिलने पर कहाँ शिकायत करें?
यदि सूची में नाम दर्ज है और कोटेदार राशन देने से मना करता है, तो आप टोल-फ्री नंबर 1800 180 0150 या 1967 पर कॉल करके खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
6. क्या मेरा राशन कार्ड ‘मेरा राशन’ ऐप (Mera Ration App) पर भी देखा जा सकता है?
हाँ, केंद्र सरकार के ‘Mera Ration’ मोबाइल ऐप पर उत्तर प्रदेश के नागरिक अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डालकर अपने राशन कार्ड का विवरण, आवंटित खाद्यान्न और नजदीकी राशन दुकान की स्थिति देख सकते हैं।
यदि आपको ऑनलाइन सूची चेक करने में कोई तकनीकी परेशानी आ रही है या आपका नाम सूची में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज ही अपने गांव या नजदीकी चौराहे पर स्थित जन सेवा केंद्र (CSC) पर पधारें। सीएससी ऑपरेटर आपकी पात्रता सूची की जांच करने, ई-केवाईसी स्थिति बताने तथा नया राशन कार्ड आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने में पूरी सहायता करेंगे।