सरकार ने दुकानदार / खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन रु 3000 / – प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इस योजना से 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को लाभ होगा।
भारत सरकार ग्राहकों के खाते में मिलान का योगदान देगी। उदाहरण के लिए, यदि 29 वर्ष की आयु का व्यक्ति 100 / – रुपये का योगदान करता है, तो केंद्र सरकार भी हर महीने ग्राहक के पेंशन खाते में सब्सिडी के रूप में समान राशि का योगदान करती है।
योजना के लिए पात्रता
- 18-40 वर्ष की आयु के सभी दुकानदार / खुदरा-व्यापारी / स्व-नियोजित व्यक्ति स्व-घोषणा पर सदस्य होने के योग्य हैं।
- एक दुकानदार / खुदरा व्यापारी / स्व-नियोजित व्यक्ति यदि GSTN के साथ पंजीकृत है, तो उसकी फर्म का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- उसे EPFO/ESIC/NPS/PM-SYM का सदस्य नहीं होना चाहिए
योजना के लिए Apply कैसे करें
पात्र और इच्छुक व्यक्ति देश भर में फैले 3,25,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना नामांकन कर सकते हैं।
यह योजना स्व-घोषणा पर आधारित है क्योंकि आधार और बैंक खाते को छोड़कर किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
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