Income Tax Rules बच्चों को भी देना पड़ता है इनकम टैक्स? जानें - क्या है नियम....
🧾 नाबालिकों की आयकर विभाग में आने वाली सभी पैसे पर टैक्स लिया जाता है, निवेश और सैलरी सहित।
💰 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सैलरी अगर ₹1500 से कम है, तो उस पर टैक्स नहीं होता। अगर अधिक है, तो टैक्स चुकाना होता है।
📊 बच्चों की सैलरी और उनके अभिभावकों द्वारा किए गए निवेश पर टैक्स, अभिभावक की कुल आय के हिसाब से होता है।
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👨👦👦 अगर माता-पिता दोनों काम करते हैं, तो उनकी आयु बच्चे की आयु को जोड़कर टैक्स काटा जाता है।
🤝 तलाक होने पर बच्चे की आई जोड़ी, जी अभिभावक की कस्टडी में बच्चे के साथ रहने पर टैक्स के लिए इनकम मिलती है।
🚫 अगर बच्चा अनाथ है, तो उसकी गार्जियन की आय में उसकी जोड़ा नहीं जाती, और वह इनकम टैक्स नहीं भरना बाध्य है।
🤕 विकलांग या अपाहिज बच्चों को आयकर अधिनियम की धारा 80u के तहत टैक्स में छूट मिलती है, और उन्हें कम टैक्स देना होता है।
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