उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवासियों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। जिसके तहत अगर किसी परिवार के नेता की मृत्यु की घटना उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार परिवार को धन संबंधी मदद देती है। इस प्रशासन भूखंड को राज्य के सामाजिक कल्याण कार्यालय उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से चलाने का कर्तव्य दिया गया है। यूपी सरकार ने राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं और आपराधिक प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) शुरू की थी । चूंकि राज्य में अभी तक कई परिवार हैं, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी में, परिवार के नेता को दी जाने वाली मौद्रिक सहायता राशि 30,000 रुपये है। UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana उन परिवारों को पेश की जाएगी, जिनका मुखिया 18 से 60 वर्ष के बीच है। इसके अलावा, UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana का लाभ अब तक कई परिवारों को दिया गया है, और इसी तरह से कई परिवारों को इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ मिलेगा।
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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 2019 (UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन संरचना को भरने या स्थिति को देखने के लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की साइट पर आवेदन करना होगा। जिसके लिए आप हमारे लेख का उपयोग कर सकते हैं।
UP Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2019 Online Apply
Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Apply Online Form 2019 करने के लिए उम्मीदवार परिवार नीचे बताए गए चरणों को फॉलो करके पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं:
- आवेदन कर्ता को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- जहां पर आवेदन कर्ता को वेबसाइट के मेन पेज पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है
- जिसके बाद Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2019 (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- आवेदन कर्ता को आवेदन फार्म में पूछी गई सारी जानकारी सही से भरने के बाद नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है।
National Family Benefit Scheme UP योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी आवेदक परिवार अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति जांचने और लाभार्थी लिस्ट, सूची में नाम देखने के लिए nfbs.upsdc.gov.in पर विजिट करें
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ध्यान रखें की आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज़ की कॉपी उप-जिलाधिकारी कार्याल्य में जमा करना अनिवार्य है।
Up Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2019 पात्रता
- आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) से संबंधित होना चाहिए।
- मुखिया जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- शहरी आवेदन कर्ता के पूरे परिवार की कुल आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आवेदनकर्ता के परिवार की आय 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|
Up Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2019 जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बचत खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदन कर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो