प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री जी नें 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया।
यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। प्रधानमंत्री जी की इस फसल बीमा स्कीम में पिछली सभी योजनाओं की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हैं और एक ही समय में, सभी पिछली कमियों / कमजोरियों को हटा दिया गया है। PMFBY योजना द्वारा भारत में प्रचलित दो महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NAIS योजनाओं का स्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दिया जाएगा ।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य
प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा सहायता और वित्तीय सहायता इस योजना द्वारा प्रदान की जाएगी।
खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय मैं वृद्धि के साथ उनकी आए कोई स्थिर किया जाएगा।
किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही
कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना आदि इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं
- सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2% का भुगतान करना होगा और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम होगा। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में, किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम केवल 5% होगा।
- किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल क्षति के लिए पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लिए शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अगर बैलेंस प्रीमियम 90% है, तो भी यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिल पाएगा।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों को दावा भुगतान में देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को पकड़ने और अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग किया जाएगा।
- रिमोट सेंसिंग का उपयोग फसल काटने के प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए किया जाएगा।
- PMFBY NAIS / MNAIS की एक प्रतिस्थापन योजना है, योजना के कार्यान्वयन में शामिल सभी सेवाओं की सेवा कर देयता से छूट होगी। यह अनुमान है कि नई योजना बीमा प्रीमियम में किसानों के लिए लगभग 75-80 प्रतिशत अनुदान सुनिश्चित करेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किन किन कवरेज को शामिल किया गया है
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किसानों का कवरेज
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं
फसलों की कवरेज
- खाद्य फसल (अनाज, बाजरा और दालें)
- तिलहन
- वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी की फसल
जोखिम की कवरेज
- फसल के निम्नलिखित चरण और फसल नुकसान के लिए जिम्मेदार जोखिम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किये जाते हैं।
- बुवाई में बाधा संबंधित जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई में उत्पन्न रोक।
- खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक के लिए): नही रोके जा सकने वाले जोखिमों जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी तूफान और बवंडर आदि के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान की जाएगी।
- कटाई के उपरांत नुकसान: फसल कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालत के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए कवरेज उपलब्ध है।
- स्थानीयकृत आपदायें: अधिसूचित क्षेत्र में मूसलधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिम की घटना से प्रभावित पृथक खेतों को उत्पन्न हानि/क्षति।
निम्नलिखित जोखिमों के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा
- युद्ध और आत्मीय खतरे
- परमाणु जोखिम
- दंगा
- दुर्भावनापूर्ण क्षति
- चोरी या शत्रुता का कार्य
- घरेलू/या जंगली जानवरों द्वारा चरे जाना और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों को कवरेज से बाहर रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसे अप्लाई करें
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1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अप्लाई और रजिस्ट्रेशन करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करके फसल बीमा योजना के ऑफिसियल पोर्टल पर विजिट करें https://pmfby.gov.in/
2. पोर्टल में दिखाए जा रहे रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और किसान को फसल बीमा योजना पोर्टल पर रजिस्टर करें
3. रजिस्टर करने के लिए Stakeholder को अपने हिसाब से सिलेक्ट करें BANK,STATE GOVERMENT और इंश्योरेंस कंपनी
4. इसके बाद जिस भी स्टेकहोल्डर को आप सेलेक्ट करते हैं उसकी कैटेगरी को सेलेक्ट करें और इसके बाद यूजर केटेगरी सिलेक्ट करें
5. और फिर क्रिएट बटन पर क्लिक करें इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी भरें और क्रिएट बटन पर क्लिक करके फार्मर को सफलतापूर्वक पोर्टल पर रजिस्टर करें
अधिक जानकारी के लिए ऑफिशल वेबसाइट विजिट करें pmfby.gov.in