PMAY – भारत में केंद्र सरकार द्वारा दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए PMRY (प्रधान मंत्री रोजगार योजना) की शुरुआत की गई है। शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 को प्रधान मंत्री योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, बैंकों से ऋण प्रदान करके बेरोजगार युवाओं / महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।। यह योजना व्यापार, विनिर्माण और व्यापार और सेवा क्षेत्रों में अपने उद्यम शुरू करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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Pradhan Mantri Rozgar Yojana – Features & Eligibility
समस्त युवक/युवती जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है; जिनकी पारिवारिक आय 24000 रू. से कम है तथा जो कम से कम मैट्रिक पास हों।
मैट्रिक पास के अतिरिक्त आई.टी.आई. उत्तीर्ण युवक/युवतियों तथा वे सभी व्यक्ति जिन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित (कम से कम 6 माह की अवधि का) तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्हें इस योजना के अंतर्गत लोन प्रदान किआ जायेगा
PMRY Eligibility
- आयु 18-35 वर्ष के बीच सभी शिक्षित बेरोजगारों के लिए
- शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा – उत्तीर्ण
- ब्याज दर सामान्य या मूल
- प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद 3 से 7 साल के बीच चुकौती अनुसूची
- जीवनसाथी के साथ लाभार्थी की पारिवारिक आय और न ही माता-पिता की आय 40,000 रुपये से अधिक होगी
कम से कम 3 वर्षों के लिए निवास के स्थायी निवासी - डिफॉल्टर किसी भी राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थान / बैंक / सहकारी बैंक के लिए डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
सब्सिडी और मार्जिन मनी सब्सिडी 7,500 रुपये प्रति उधारकर्ता की छत के अधीन परियोजना लागत के 15% तक सीमित होगी
PMRY Features
- PMRY एक केंद्र प्रायोजित योजना है
- उधारकर्ताओं को उनके व्यवसाय की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए 15-20 दिनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया
- इस योजना का प्राथमिक निकाय लघु उद्योग, ग्रामीण और कृषि मंत्रालय, उद्योग के तहत विकास आयुक्त (लघु उद्योग) है
- हर तिमाही, राज्य स्तरीय PMRY समिति योजना की प्रगति की निगरानी करती है
- इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां देश के महानगरीय शहर हैं
- उधारकर्ता के व्यवसाय के आरंभ के लिए आसान समान मासिक किस्तें (EMI)
Rate of interest
इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार ब्याज लगाया जाता है।वर्तमान में 25000 रूपए तक के ब्याज दर 12.5 प्रतिशत तथा 25000 रू. से 1 लाख रू. तक के ऋण पर ब्याज दर 15.5 प्रतिशत है।
How To apply at PMRY
प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक युवक/युवतियों को जिला उद्योग केंद्र जाकर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एवं वहाँ से विहित प्रपत्र उपलब्ध करके आवेदन करना चाहिए।
या फिर आप pradhan mantri rojgar yojana से संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं बैंक दोवारा आपको एक फॉर्म दिया जायेगा जिस फॉर्म को भर कर आप इस योजना का लाभ ले सकते है
PMAY आवश्यक दस्तावेज़
- ड्राइविंग लाइसेंस
- EDP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- प्रस्तावित परियोजना प्रोफ़ाइल की प्रति
- MRo (मंडल राजस्व अधिकारी) द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र
- MRO द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- अनुभव, योग्यता और तकनीकी प्रमाण पत्र
- जन्म तिथि का प्रमाण
- निवास प्रमाण