Link PAN with Aadhaar: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CDT) ने Income-tax Act, 1961, की धारा 234H के तहत जुर्माना राशि अधिसूचित की है जो नियत तारीख की समाप्ति के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए लागू होगी। फिलहाल पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख पहले ही निकल चुकी है।
पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। यदि किसी व्यक्ति ने इस तिथि तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं किया है, तो इसके बाद अब एसे सभी व्यक्तियों को लिंक करने के लिए two-tier structure के तहत दंड भरना होगा पहले टायर में लोगों को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा इसके अलावा दूसरे टायर में 1000 का जुर्माना जमा करना होगा।
Link PAN with Aadhaar
Central Board of Direct Taxes (सीबीडीटी) द्वारा 29 मार्च, 2022 को जारी एक अधिसूचना (notification) के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के तीन महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि यदि पैन-आधार 1 अप्रैल, 2022 और 30 जून, 2022 के बीच जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति को इसे जोड़ने के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर पैन-आधार को तीन महीने के बाद लिंक किया जाता है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना आयकर विभाग के द्वारा लगाया जाएगा।
31 मार्च, 2022 तक पैन-आधार को लिंक नहीं करने पर जुर्माना लगाने का कानून वित्त अधिनियम, 2021 में संशोधन के रूप में पेश किया गया था। जोकी आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 234H को लगाने के लिए पेश किया गया था।
हालांकि कानून में कहा गया है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने का जुर्माना 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, लेकिन सटीक राशि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। आयकर विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में उस दंड को निर्दिष्ट किया गया है जो समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए लिया जाएगा।
Service | Link PAN with Aadhaar |
Launched By | Income tax Department |
Category | central govt |
FY | 2024 |
पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
सीबीडीटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “पान कार्ड धारकों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए, अधिसूचना संख्या 17/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 के अनुसार, करदाताओं को 31 मार्च तक पान को आधार से लिंक करने का अवसर प्रदान किया गया था।” अगर बह एसा नहीं करते हैं तो, करदाताओं को मार्च से तीन महीने तक 500 रुपये का शुल्क और 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।
इस प्रकार, आपका पैन 31 मार्च, 2023 तक सक्रिय रहेगा और बिना लिंक किए हुए पैन-आधार को जुर्माना राशि का भुगतान करके जोड़ा जा सकता है।
ध्यान दें कि आयकर विभाग section 272B के तहत पेन कार्ड चालू नहीं होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है। इसलिए अभी भी आप अपना पेन आधार से लिंक करा सकते हैं।
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How to link PAN card with Aadhaar Online
आयकर विभाग Pan card को Aadhar से link के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करता है। इनमें NSDL/UTIIL से कार्यालयों में जाकर, income tax e-filing portal, SMS से आप पेन को आधार से लिंक (Link PAN with Aadhaar) कर सकते हैं आयकर पोर्टल से पेन को आधर से लिंक करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- ऑनलाइन आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
- अब Link Aadhaar पर क्लिक करें
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आजाएगा
- यहाँ पर मांगी गई आवश्यक जानकारी भरें
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
- अब अगले पेज पर आपसे OTP मांगा जा सकता है उसे दर्ज करें
- इसके बाद जानकारी सबमिट करदें
- अंत में आपका रीक्वेस्ट जमा हो जाएगी ओर आपको ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा
Note: अगर Link Aadhaar पर क्लिक करने के बाद फॉर्म नहीं खुल रहा आई तो कुछ समय का इंतजार करें इसके फिर से प्रयास कर सकते हैं।
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