आयकर विभाग ने ई-पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। यह एक सरल और परेशानी मुक्त प्रक्रिया है और ऑनलाइन आवेदन के लिए केवल आधार कार्ड 12 डिजिट बायोमेट्रिक नंबर की आवश्यकता होती है। आधार संख्या का उपयोग पहचान (आईडी), पते और जन्म तिथि (डी.ओ.बी.) प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। अब लोग ई-पैन के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
और साथ ही बताना चाहेंगे की जो पहले आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जो इंस्टेंट ई-पैन सेवा का Beta version लांच किआ था उसे अभी बंद कर दिया गया पर आयकर विभाग ने कहा हैसे पूरी तरह से फिर से लांच किआ जायेगा
आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके ई-पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- ई-पैन प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास एक वैध आधार संख्या या डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए
- और साथ ही आप यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो
- एक आवेदक एनएसडीएल या यूटीआई के माध्यम से ई-पैन के लिए आवेदन कर सकता है
ऑनलाइन e-PAN अप्लाई करने के लिए निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके UTI पोर्टल पर जाएँ https://www.pan.utiitsl.com/PAN/newA.do
अब “Apply for new PAN Card (Form 49A)” विकल्प पर क्लिक करें
इसके बाद तत्काल ePAN प्राप्त करने के लिए “digital mode” चुनें। डिजिटल मोड के तहत, आवेदकों को physical copy जमा करने की आवश्यकता नहीं है और आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
आवेदन करते समय, आवेदक के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि वह भौतिक पैन कार्ड और ई-पैन या दोनों चाहता है। यदि आपको ई-पैन के साथ-साथ एक भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है, तो आपको 107 रुपये का भुगतान करना होगा, और यदि आपको केवल ई-पैन की आवश्यकता है तो शुल्क 66 रुपये लगेगा ।
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तत्काल ई-पैन कार्ड के लाभ
वर्तमान में, आवेदकों को पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है जो 15 दिनों तक का होता है। अब जो लोग तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नाम, पता, आधार विवरण जैसे बुनियादी विवरण दर्ज करने होंगे। आवेदकों को अपने पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके अपने विवरण को सत्यापित करना होगा।
आधार में पहले से ही पता, पिता का नाम और जन्म तिथि जैसे विवरण हैं, इसलिए किसी भी भौतिक दस्तावेज़ को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डेटा मिसमैच के मामले में उनका आधार विवरण सही है क्योंकि आवेदन अस्वीकार हो सकता है।