Pan card application form: आपको बता दें . इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुझाव दिया गया था कि Single Mother के बच्चे के लिए पिता का नाम अनिवार्य नहीं रखा जाए, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है अब पैन कार्ड बनाने के लिए पिता का नाम अनिवार्य नहीं , इसलिए पैन कार्ड फॉर्म 49A में किया गया है परिवर्तन .
Pan card application form 49A Update
इनकम टैक्स विभाग के द्वारा पिता के नाम की अनिवार्यता को खत्म कर कर दिया गया है , और ड्राफ्ट के हिसाब से इनकम टैक्स के नियम 114 मैं परिवर्तन कर दिया गया है, इसलिए अब Single Mother (अकेली माॅ) के बच्चों को पैन कार्ड बनाने के लिए पिता का नाम देना जरूरी नहीं ।
सबसे पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स के नियम 114 में पैन कार्ड बनाने का तरीका बताया गया है, इस नियम के अनुसार पैन कार्ड बनाने के लिए दो प्रकार की फॉर्म दी गई है 49A और 49AA और इस फॉर्म में आवेदन के लिए पिता का नाम बताना जरूरी था , जिस को संशोधित कर दिया गया है पैन कार्ड फॉर्म 49A में अब परिवर्तन कर दिया गया है ।
अगर अब आप पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको नया पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 49A को ही उपयोग में लेना होगा, अगर आप अब पैन कार्ड बनाने के लिए पुराने फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तब आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा
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