बिहार के हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों, बहनों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों और विशेष रूप से हमारे सीएससी (CSC) संचालक भाइयों! आज हम आपके लिए बिहार सरकार की एक बेहद जरूरी और जीवन को आसान बनाने वाली डिजिटल सेवा की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, जैसे पीएम-किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), बिहार उद्यमी योजना, छात्रवृत्ति (Scholarship), या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना हो, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) और निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) होना बेहद जरूरी है। इस विस्तृत गाइड में हम आपको बताएंगे कि आप RTPS Bihar Online Apply: Register for Caste, Income, and Residence Certificates via Service Plus के जरिए घर बैठे या नजदीकी सीएससी सेंटर से इन प्रमाण पत्रों के लिए आसानी से कैसे आवेदन कर सकते हैं।
Table of Contents
RTPS बिहार और सर्विस प्लस पोर्टल क्या है?
बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘लोक सेवाओं का अधिकार’ (Right to Public Service – RTPS) कानून लागू किया था। इस कानून के तहत नागरिकों को जाति, आय, निवास, और गैर-क्रीमी लेयर (NCL) जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज एक तय समय सीमा (आमतौर पर 10 से 14 कार्य दिवस) के भीतर उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है। पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए लोगों को ब्लॉक या अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आप Service Plus (सर्विस प्लस) पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से यह काम चुटकियों में कर सकते हैं।
CSC के माध्यम से आवेदन कैसे करें? (CSC-Route First)
यदि आप इंटरनेट का उपयोग करने में सहज नहीं हैं या आपके पास कंप्यूटर, स्कैनर जैसी सुविधाएं नहीं हैं, तो बिहार सरकार ने इसके लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था की है। आप अपने नजदीकी वसुधा केंद्र (CSC – Common Service Centre) पर जाकर बहुत ही आसानी से आवेदन करवा सकते हैं।
- स्टेप 1: अपने नजदीकी सीएससी केंद्र (वसुधा केंद्र) पर जाएं। अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो और आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड) जरूर ले जाएं।
- स्टेप 2: सीएससी ऑपरेटर (VLE) आपके सभी दस्तावेजों को स्कैन करके सर्विस प्लस पोर्टल (Service Plus Portal) पर लॉग इन करेंगे।
- स्टेप 3: वे आपकी जानकारी के अनुसार सही स्तर (अंचल, अनुमंडल या जिला स्तर) पर जाति, आय या निवास प्रमाण पत्र का चयन करके आवेदन फॉर्म भरेंगे।
- स्टेप 4: फॉर्म सबमिट होने के बाद, सीएससी ऑपरेटर आपको एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) प्रिंट करके देंगे।
- स्टेप 5: इस रसीद पर आपकी ‘आवेदन संदर्भ संख्या’ (Application Reference Number) और ‘प्रमाण पत्र मिलने की संभावित तारीख’ लिखी होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से आवेदन करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि फॉर्म रिजेक्ट होने की गुंजाइश न के बराबर होती है और आपका समय भी बचता है। सीएससी ऑपरेटर इसके लिए बहुत ही मामूली सरकारी सेवा शुल्क लेते हैं।
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Self-Online Route)
अगर आपके पास खुद का स्मार्टफोन या कंप्यूटर है, तो आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले अपने ब्राउज़र में बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in को खोलें। होमपेज पर बाईं ओर आपको “RTPS Services” (आरटीपीएस सेवाएं) का सेक्शन दिखाई देगा।
स्टेप 2: मेरी पहचान (Meri Pehchaan) पर रजिस्टर करें
अब पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए ऊपर दाईं ओर दिए गए “Login” (लॉगिन) बटन पर क्लिक करें। आपको “मेरी पहचान” (NSSO) पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप नए यूजर हैं, तो “Register Now” पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और नाम दर्ज करके खुद को रजिस्टर कर लें।
स्टेप 3: सर्विस का चयन करें
लॉग इन करने के बाद, डैशबोर्ड पर मौजूद “Apply for Services” विकल्प पर जाएं और “View all available services” पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में उस प्रमाण पत्र का नाम टाइप करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं (जैसे: Issuance of Caste Certificate, Income Certificate, or Residence Certificate)।
स्टेप 4: प्रशासनिक स्तर चुनें
बिहार में यह प्रमाण पत्र तीन स्तरों पर जारी किए जाते हैं:
- अंचल स्तर (Revenue Officer / Block Level): सामान्य कार्यों और योजनाओं के लिए सबसे पहले इसी स्तर पर आवेदन किया जाता है।
- अनुमंडल स्तर (Sub-Division Level): अंचल स्तर से प्रमाण पत्र बनने के बाद विशेष जरूरत के लिए इस स्तर पर आवेदन होता है।
- जिला स्तर (District Level): उच्च स्तरीय सरकारी कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
सामान्यत: आपको RO Level (अंचल स्तर) का ही चयन करना चाहिए।
स्टेप 5: आवेदन फॉर्म भरें
चयन करने के बाद आपके सामने एक विस्तृत आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में), पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और अपना पूरा पता ध्यानपूर्वक भरें। इसके बाद अपना एक साफ पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
स्टेप 6: दस्तावेज अपलोड करें (Annexure Attach करें)
फॉर्म भरने के बाद “Save and Next” पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी पहचान और पते का प्रमाण अपलोड करना होगा। आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं।
स्टेप 7: फाइनल सबमिशन और रसीद
सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें। सबमिट होते ही आपकी स्क्रीन पर एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) आ जाएगी, जिसे आप पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
- पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक का स्व-हस्ताक्षरित फोटो)
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन लिंक होने पर ओटीपी से काम आसान हो जाता है)
- पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या पैन कार्ड)
- राशन कार्ड (परिवार के विवरण के लिए)
- स्वयं शपथ पत्र (Self Declaration Form) – जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक
- जमीन की रसीद या पर्चा (आय और निवास के सत्यापन के लिए उपयोगी)
सर्टिफिकेट डाउनलोड और स्टेटस ट्रैक कैसे करें?
आवेदन करने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने सर्टिफिकेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और बनने के बाद उसे ऑनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- पोर्टल के जरिए: serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं और होमपेज के नागरिक अनुभाग (Citizen Section) में मौजूद “Track Application Status” विकल्प पर क्लिक करें। अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करके आप स्टेटस जान सकते हैं।
- SMS के जरिए स्टेटस जानें: आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें:
RTPS <Application ID>और इसे 56060 पर भेज दें। आपको तुरंत मैसेज के जरिए आपके आवेदन की स्थिति पता चल जाएगी। - डाउनलोड करने के माध्यम: जब आपका प्रमाण पत्र स्वीकृत (Approve) हो जाता है, तो आपको:
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए डाउनलोड लिंक भेजा जाता है।
- आपके ईमेल आईडी पर सर्टिफिकेट अटैचमेंट के रूप में भेज दिया जाता है।
- आप अपने डिजिलॉकर (DigiLocker) ऐप पर जाकर भी इसे सिंक करके सुरक्षित रख सकते हैं।
RTPS Auto Appeal Facility (आरटीपीएस ऑटो अपील सुविधा)
अगर आपने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है या अधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस कारण के आवेदन को रद्द कर दिया गया है, तो बिहार सरकार ने इसके लिए RTPS Appeal Portal की शुरुआत की है।
इस पोर्टल के तहत अब ऑटो अपील (Auto Appeal) की व्यवस्था लागू की गई है। यदि आपका आवेदन समय सीमा के भीतर निष्पादित नहीं होता है, तो सिस्टम स्वतः ही संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के पास आपकी अपील दर्ज कर देता है। इसके अलावा, नागरिक खुद भी एक क्लिक में प्रथम या द्वितीय अपील दर्ज कर सकते हैं।
बिहार से बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए विशेष सुविधा (Bihar Bhawan, New Delhi)
जो बिहार के निवासी काम या पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन्हें अपने ब्लॉक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बिहार भवन में एक समर्पित लोक सेवा केंद्र (RTPS Counter) स्थापित किया गया है। वहां से भी आप ऑनलाइन आवेदन के समय ‘बिहार भवन’ का विकल्प चुनकर अपने प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बिहार भवन का हेल्पलाइन नंबर 011-23792009 और व्हाट्सएप चैट हेल्पलाइन नंबर +91 8130461135 भी चालू है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. RTPS Bihar की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in (सर्विस प्लस बिहार) है।
2. जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनने में कितने दिनों का समय लगता है?
सामान्यतः RTPS नियमों के अनुसार, इन प्रमाण पत्रों को बनने में 10 से 14 कार्य दिवस (Working Days) का समय लगता है।
3. क्या आवेदन के लिए आधार ओटीपी (OTP) अनिवार्य है?
नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। यदि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप आधार नंबर वाले कॉलम को खाली छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और अगले स्टेप में आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं।
4. मैं अपने प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ?
प्रमाण पत्र बनने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल पर डाउनलोड लिंक आता है। इसके अलावा आप वेबसाइट के होमपेज पर “Download Certificate” बटन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।
5. क्या एक ही व्यक्ति एक साथ तीनों प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकता है?
हाँ, आप सर्विस प्लस पोर्टल पर लॉग इन करके एक-एक करके जाति, आय और निवास तीनों प्रमाण पत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
6. यदि मेरा आवेदन समय पर स्वीकृत नहीं होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है, तो अब पोर्टल पर ‘RTPS Auto Appeal’ सुविधा लागू है, जो ऑटोमैटिक आपकी शिकायत दर्ज कर देती है। आप स्वयं भी “RTPS Appeal” पोर्टल पर जाकर अपील दायर कर सकते हैं।
7. प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए सरकारी शुल्क कितना है?
सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन करने पर यह पूरी तरह से मुफ्त (Free) सेवा है। यदि आप किसी सीएससी (CSC) या वसुधा केंद्र से आवेदन करवाते हैं, तो आपको केवल मामूली सर्विस चार्ज देना होता है।
निष्कर्ष और सीएससी संचालक के लिए सलाह
बिहार सरकार का यह डिजिटल कदम हमारे ग्रामीण नागरिकों और किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। अब आपको दलालों या लंबे कतारों से मुक्ति मिल गई है। यदि आप भी अपना कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाना चाहते हैं और ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी तकनीकी समस्या या फॉर्म रिजेक्ट होने की चिंता से बचना चाहते हैं, तो हमारी यही सलाह होगी कि आप आज ही अपने नजदीकी डिजिटल सेवा केंद्र यानी वसुधा केंद्र (CSC Center) पर जाएं। वहां के कुशल सीएससी ऑपरेटर भैया बहुत ही कम समय में और बिना किसी गलती के आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा कर देंगे!