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Online Application for Disability Pension Scheme in Maharashtra 2019 विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 2019
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना में, 18 से 65 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्ति और 80% विकलांगता वाले पात्र हैं। महाराष्ट्र में विकलांग व्यक्ति के लिए पेंशन योजना के तहत, सरकार लाभार्थियों को 600 रुपये प्रदान करती है। सभी अपांग लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विकलांगता पेंशन योजना के आवेदन पत्र पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य सरकार (विकलांग) पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र sjsa.maharashtra.gov.in पर आमंत्रित कर रही है। इसलिए आप वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं
सभी पात्र व्यक्ति अब लाभार्थियों की सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के तहत, एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को प्रति माह 600 रुपए और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) के तहत पुरुष या महिला दोनों की विकलांगता के साथ प्रति माह 200 रुपये पाने का हकदार है। इसके अलावा 80% से अधिक विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति को भी राज्य प्रायोजित संजय गांधी निर्धार अन्नधन योजना के तहत 400 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
योजना की विस्तृत जानकारी
Sr. No. | योजना | विस्तृत जानकारी |
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1 | योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना |
Details of the Scheme: | ||
2 | योजना का सरकारी संकल्प | HAlp For Disable |
3 | Funding by | केंद्र प्रायोजित |
4 | योजना का उद्देश्य | पेंशन योजना |
5 | लाभार्थी श्रेणी | सभी श्रेणी के विकलांग व्यक्ति |
6 | पात्रता मापदंड |
|
7 | Documents Required | |
8 | Benefits Provided | इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 600 रुपये दिए जाते हैं। |
9 | Application Process | इस योजना के तहत आवेदन कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी को प्रस्तुत किया जाता है |
10 | Expected processing Days | |
11 | Contact Details for Citizens | Collector Office/Tahsildar/Talathi |
विकलांग पेंशन 2019 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पीडीएफ डाउनलोड ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं और साथ ही यह कलेक्टर / तहसीलदार / तलाठी के कार्यालयों में उपलब्ध है। शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन योजना एक महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है जो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संचालित है। विकलांगता पेंशन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और विशेष सहायता (एसजेएसए) विभाग जिम्मेदार है। अब लोग sjsa.maharashtra.gov.in पर विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आप इस योजना में आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं इसके लिए आपको अपनी नजदीकी तहसील मैं जाना पड़ेगा
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महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना पात्रता
- उम्मीदवार महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम 80% विकलांगता वाला व्यक्ति विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र है।
- एक विकलांग व्यक्ति को 18 से 65 वर्ष की आयु में झूठ बोलना चाहिए।
सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में अनावश्यक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे आसानी से महाराष्ट्र विकास पेंशन योजना 2019 का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का लिंक जल्द ही sjsa.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध करा दिया जाएगा करा दिया जाएगा
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